विदेश से आने वाले यात्रियों पर कड़े नियम जारी
जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को कराना होगा आरटी पीसीआर टेस्ट
आठ दिनों तक रहना होगा क्वारंटाइन
नेशनल डेस्क: कोरोना के नए स्वरूप ओमीक्रोन ने दुनिया को एक बार फिर गंभीर संकट में डाल दिया है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, खासतौर पर जोखिम वाले देशों से आने वालों के लिए मंगलवार आधी रात से कड़े नियम जारी कर दिये है। वहीं, कोविड-19 के नए स्वरूप ओमीक्रोन के सामने आने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच प्रशासन सतर्कता बढ़ा रहा है। भारत में ओमीक्रोन का एक भी मामला अब तक सामने नहीं आया है, हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से जोखिम वाले देशों से यात्रियों के आगमन के पहले दिन आरटी-पीसीआर जांच सुनश्चित करने तथा आठवें दिन फिर से जांच करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को राज्यों को ढिलाई नहीं करने और विभिन्न हवाई अड्डों, बंदरगाहों तथा भू-सीमा से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी करने की सलाह दी।
ये हैं नए नियम
नए नियमों के तहत, आरटी-पीसीआर जांच जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी हैं और जांच के नतीजे आने पर ही उन्हें हवाई अड्डा से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, अन्य देशों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों में से पांच प्रतिशत की कोविड-19 की जांच की जाएगी। इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्री आरटी-पीसीआर जांच के नतीजे आने तक हवाई अड्डे पर ही इंतजार करने के लिए तैयार रहें और वहां से अन्य स्थान के लिए पहले से संपर्क उड़ान बुक नहीं करें। इसके अलावा, मंत्रालय ने राज्यों को पुष्टि हो चुके सभी नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए संबद्ध इन्साकॉग लैब फौरन भेजने को कहा है। राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों ने नए नियमों को लागू करने के लिए कमर कस ली है।
नियमों का करना होगा सख्ती से पालन
नए दिशानिर्देशों के मद्देनजर विमानन नियामक डीजीसीए ने एक एयरलाइन व हवाईअड्डा संचालकों को उपायों का लागू किया जाना सुनिश्चित करने को कहा है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 29 नवंबर की तारीख से जारी सर्कुलर में कहा है, ‘हर हवाईअड्डे पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एक अलग स्थान तय किया जा सकता है, जहां वे आरटी-पीसीआर जांच नतीजों का इंतजार करेंगे। वहां यात्रियों के लिए उपयुक्त सुविधा हो।’ साथ ही, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर स्व घोषणा फॉर्म भरना होगा।
डीजीसीए ने कहा कि जांच के दौरान पॉजिटिव पाये जाने पर यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा चिह्नित पृथक वास केंद्रों में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। नियामक ने कहा, ‘जरूरत के अनुसार अतिरिक्त आरटी-पीसीआर सुविधाओं की भी हवाईअड्डों पर व्यवस्था की जा सकती है।’
कौन-कौन शामिल है जोखिम वाले देशों में
जोखिम वाले देशों की सूची में यूरोपीय देश, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, इजराइल और हांगकांग शामिल हैं।