सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जुबैर जमानत पर सुनावई
यूपी सरकार से 4 हफ्ते में माँगा जवाब
7 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई
नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते का समय दिया सर्वोच्च अदालत ने मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने 7 सितंबर को सुनवाई के लिए जुबैर की याचिका को सूचीबद्ध किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की एक पीठ से कहा कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते है। इसके बाद, पीठ ने पत्रकार जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के वास्ते सात सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
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बता दें कि जुबैर को यह राहत सिर्फ सीतापुर मामले में मिली है। ऐसे में ज़ुबैर के खिलाफ बाकी की कार्यवाही निचली अदालतों में बदस्तूर जारी है, इसलिए लखीमपुर और दिल्ली के मामले पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच के समक्ष यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वे सीतापुर में दर्ज FIR रद्द करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की तरफ से दाखिल याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दायर करना चाहते हैं।

इसके बाद, अदालत ने मोहम्मद जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के वास्ते 7 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तर प्रदेश सरकार से चार हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने 8 जुलाई को इस मामले में जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
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