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टीचर की हैवानियत! ट्यूशन पढ़ने आई 3 साल की बच्ची से रेप,अब 20 साल की जेल

  • 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी सजा

  • लड़की के पिता ने दर्ज कराया था केस

  • छत पर ले जाकर किया दुष्कर्म

(यूपी डेस्क) उत्तर प्रदेश के नोएडा में तीन साल की बच्ची से रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने इस केस में एक किशोर को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2020 में दादरी में तीन साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया था। इसमें ट्यूटर के भाई पर आरोप लगा था। आरोपी की बहन ट्यूशन पढ़ाती थी। तीन साल की बच्ची भी वहां पढ़ने आती थी। 3 जून 2020 को ट्यूटर के भाई ने बच्ची का रेप किया। इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी के खिलाफ कड़ा फैसला लिया। बोर्ड की सिफारिश पर उसके खिलाफ एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया गया। अब फैसला आने के बाद एक बार फिर केस की चर्चा शुरू हो गई है।

                                    Noida Pocso Court

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि अपर सत्र विशेष न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने 11 गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर सागर को दोषी मानते हुए उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जेपी भाटी ने बताया कि अदालत ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न भरने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

बताया गया कि रेप की यह घटना साल 2020 की है। दादरी थाना क्षेत्र में मासूम आरोपी सागर की बहन से ट्यूशन पढ़ने जाती थी. दुष्कर्म की घटना वाले दिन वह ट्यूशन पढ़ने गई थी. लेकिन उस दिन सागर की बहन की तबीयत खराब थी। ऐसे में उसकी बहन ने सागर से बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने को कहा. जिसके बाद आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

                                     

 बच्ची के पिता ने लड़के पर रेप का आरोप लगाया था। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि बच्ची जब घर वापस आई तो वह दर्द से कराह रही थी। बच्ची का मेडिकल परीक्षण किया गया। इसके बाद लड़के के खिलाफ दादरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376(बलात्कार), यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने उसी दिन लड़के को पकड़ लिया और रिमांड होम में भेज दिया।

                                     

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