उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला
तत्काल सुनवाई के लिए सिसोदिया के वकील ने लगाई थी याचिका
कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट समान रूप से ऐसे मामले में सुनवाई को सक्षम
नेशनल डेस्क: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस स्टेज पर दखल नहीं दे सकते, साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की सलाह दी है। मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलने पर आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आया है। पार्टी ने कहा है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हम हाई कोर्ट जाएंगे।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, “कानूनी सलाह लेकर उचित कदम उठाएंगे। पूरे देश के मन में ये सवाल है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने का क्या कारण है? उन्हें जब भी बुलाया गया वो पेश हुए। वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। जो पॉलिसी थी, उसको एलजी ने अप्रूव किया तो फिर जांच सभी की होनी चाहिए। राजनीतिक बदले की भावना से ये गिरफ्तारी की गई है। कोर्ट से उम्मीद है, हम अपने पक्ष को रखेंगे।”
मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए सीनियर वकील एएम सिंघवी ने कहा- ‘मुझे सिर्फ 3 मिनट बोलने दीजिए। मुझे सिर्फ 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। गिरफ्तारी से पहले अरणेश कुमार मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हुआ। न मुझ पर सबूत से छेड़छाड़ का आरोप है, न मेरे भागने का अंदेशा था।’
इससे पहले मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई, आप यहां नहीं आ सकते, आपके पास और उपाय हैं। वहीं मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अलग-अलग स्तर पर नीतिगत फैसले लिए गए और कोई रकम बरामद नहीं की गई।
इधर, सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। इससे पहले शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। CBI ने कोर्ट से सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।