ओरेवा ग्रुप के MD जयसुख पटेल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल
हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी
परिजनों को पांच करोड़ रुपए मुआवजा देने की पेशकश की थी
गुजरात डेस्क: गुजरात के मोरबी शहर में साल 2022 में एक झूला पुल टूटने से जुड़े मामले में ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल के खिलाफ यहां की एक अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। जयसुख पटेल के वकील हरेश मेहता ने बताया कि पुलिस ने बीते गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम. जे. खान की अदालत में यह पूरक आरोप पत्र दाखिल किया।
मेहता ने कहा, ‘मामले की सुनवाई अब 17 मार्च से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी जोशी की अदालत में होगी।’ एक विशेष जांच दल ने मामले में गिरफ्तार किए गए 9 आरोपियों के खिलाफ 27 जनवरी को आरोप पत्र दायर किया था। पटेल को तब भगोड़ा बताया गया था। बाद में उन्होंने एक अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और 31 जनवरी को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
एक विशेष जांच दल ने मामले में गिरफ्तार किए गए नौ आरोपियों के खिलाफ 27 जनवरी को आरोप पत्र दायर किया था। पटेल को तब भगोड़ा बताया गया था। बाद में उन्होंने एक अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और 31 जनवरी को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
पटेल और अन्य पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 336 (मानव जीवन को खतरे में डालने वाला कृत्य), 337 (लापरवाह कृत्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना) और 338 (लापरवाह कृत्य से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत आरोप लगाया गया था।
कोर्ट ने हाल ही में अंतरिम जमानत के लिए जयसुख पटेल की याचिका खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि पिछले साल 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी शहर में पुल टूट जाने से 135 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य घायल हो गए थे। बता दें कि ओरेवा ग्रुप ने गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष मोरबी हादसे में जान गंवाने वालों और घायल हुए लोगों के परिजनों को पांच करोड़ रुपए मुआवजा देने की पेशकश की थी। हालांकि अभी तक हाईकोर्ट की इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है।