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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, इनकम टैक्स रिजिम के तहत 7 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं

  • इनकम टैक्स रिजिम के तहत 7 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं

  • 1 फरवरी, 2023 को संसद में देश का केंद्रीय बजट पेश किया

  • नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा

(नेशनल डेस्क) टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत का एलान किया गया है. अब नई इनकम टैक्स रिजिम के तहत 7 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये कर दिया गया है.

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देश का बजट पेश हो गया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी, 2023 को संसद में देश का केंद्रीय बजट पेश किया. इनकम टैक्स को लेकर देशभर में नौकरीपेशा लोगों को राहत की उम्मीदें थीं और वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं. पर्सनल इनकम टैक्स में 5 बड़ी घोषणाएं हुई हैं. सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि नए टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है लेकिन अब यह रिबेट 7 लाख तक की इनकम पर मिलेगी. यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट लिमिट 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना होगा. नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है. 2020 में लागू हुए 6 इनकम टैक्स के स्लैब बदलकर 5 हुए. इनकम टैक्स बेसिक एक्जेम्प्शन 3 लाख रुपए होगी. अब नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा.

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अब तक नई इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. 2.50 से 5 लाख रुपये तक के आय 5 फीसदी टैक्स लगता है जिसमें 87ए के तहत रिबेट का प्रावधान है. 5 से 7.50 लाख रुपये के आय पर 10 फीसदी, 7.50 से 10 लाख तक के आय पर 15 फीसदी, 10 से 12.50 लाख रुपये के आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख तक के आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा के आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है.

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अभी जो पुरानी और नई टैक्स रिजीम है, उसमें 5 लाख तक की इनकम वाले किसी तरह का टैक्स नहीं भरते हैं. लेकिन रिबेट की सीमा को नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक बढ़ाया जा रहा है. यानी कि नए टैक्स रिजीम में अब 7 लाख की आय वालों को कोई टैक्स नहीं भरना होगा. मिडिल क्लास के लिए 2020 में नया टैक्स रिजीम लाया गया था, जिसमें 6 टैक्स स्लैब थे, इसे घटाकर 5 किया जा रहा है. और टैक्स एग्जेम्प्शन की लिमिट ढाई लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी है. सैलरीड टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई गई है, लेकिन यह 15.5 लाख रुपये की आय पर लागू होगी. इतनी आय पर उन्हें 52,500 रुपये का लाभ मिलेगा.

इससे नीचे की आय पर स्टैंडर्ड डिक्शन की लिमिट 50,000 ही रहेगी.नई टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी, लेकिन पुरानी टैक्स रिजीम का ऑप्शन आपके पास रहेगा.लीव एन्कैशमेंट पर घोषणा हुई है. अब सैलरीड एंप्लॉई को रिटायरमेंट पर लीव एन्कैश कराने पर छूट की लिमिट बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है. अब तक यह 3 लाख तक की लिमिट पर छूट मिलती थी. देश में मैक्सिमम टैक्स रेट 42.74% है, जिसे नई टैक्स रिजीम में 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है. अब मैक्सिमम टैक्स रेट घटकर 39% पर हो जाएगी.

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