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यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, योगी सरकार दाखिल कर चुकी है हलफनामा

  • बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  • जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दायर की थी याचिका

  • प्रयागराज में कार्रवाई के बाद गहराया विवाद

उत्तर प्रदेश: यूपी में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद योगी सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दायर की गई जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सरकार की तरफ से कोर्ट में गुरुवार को जवाब दाखिल किया गया है, जबकि आज विपक्षी जमीयत उमेला हिंद के वकील अपना पक्ष रखेंगे। दोनों पक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सरकार ने जमीयत पर मामले को गलत रंग देने का आरोप लगाया है। इस मामले में आज सुनवाई होनी है।

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दरअसल, यूपी में योगी आद‍ित्‍यनाथ के बुलडोजर को लेकर विवाद खड़ा तब गहरा गया। जब पैगंबर विवाद पर हुई हिंसा में प्रदेश में कार्रवाई की जाने लगी। खासकर, प्रयागराज में हुए दंगे के मास्‍टरमाइंड के घर पर हुई कार्रवाई को लेकर यह मामला और चर्च‍ित हो गया। आज विपक्षी जमीयत उलेमा हिंद के वकील अपना पक्ष रखेंगे। दोनों पक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सरकार ने जमीयत पर मामले को गलत रंग देने का आरोप लगाया है। इस मामले में आज सुनवाई होनी है।

उत्तर प्रदेश में लम्बे समय से गैंगस्टर तथा कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सीएम योगी का बुलडोजर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। आज बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस का जवाब दाखिल करने को कहा था। सरकार ने गुरुवार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बुलडोजर की कार्रवाई को सही बताया है। सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भड़के दंगों से कोई सम्बंध नहीं है। हलफनामा में जमीयत की याचिका को खारिज करने की मांग भी की गई है।

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