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Lockdown 3.0: 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, रेल, मेट्रो और विमान सेवा पर पाबंदी लागू

  • 2 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन
  • ग्रीन व ऑरेंज जोन को कुछ छूट मिलने की उम्मीद
  • लॉकडाउन के तीसरे चरण के बारें में गृह मंत्रालय ने दी ​जानकारी

नेशनल डेस्क: कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश भर में लॉकडाउन के रूप में जंग जारी रहेगी। सीधे अर्थों में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार ने लॉकडाउन दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। इस बात​ की जानकारी गृह मंत्रालय ने दी है। लॉकडाउन के दौरान हवाई, रेल, मेट्रो, सड़क द्वारा अंतर-राज्य आवागमन पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। पहले की ही तरह स्‍कूल, कॉलेज, होटल और रेस्तरां सहित शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान और आदर सत्‍कार सेवाएं बंद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट जारी रहेगी।

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बता दें की लॉकडाउन 2.0  की अवधि 3 मई को खत्म हो रही थी। यह अवधि खत्म होती इसके पहले ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया। लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से 17 मई तक लागू रहेगा। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है।

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स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की माने तो देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को शामिल किया गया है। हर सप्‍ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा।

इन चीजों की मिलेगी ग्रीन जोनों में छूट
देशभर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक, ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50 फीसद से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह बस डिपो में भी 50 फीसद से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। देश के ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे।

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ऑरेंज जोन में कैब की सुविधा
ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। ऑरेंज जोन में औद्योगिक शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। रेड जोन में नाई की दुकानें, सैलून आदि बंद रहेंगे। इस बारे में गृह मंत्रालय द्वारा विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

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