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लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स विभाग को लेकर फैसला सुनाया

  • लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स विभाग को लेकर फैसला सुनाया,

  • हरीश गिडवानी को अवमानना के मामले में 7 दिन की जेल,

  • उन्होंने अपना आयकर दिल्ली से भरा था,

(उत्तरप्रदेश डेस्क) इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स विभाग को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को अवमानना के मामले में 7 दिन जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुहाईकोर्ट के इस आदेश से अन्य अधिकारियों में भी खलबली मच गई है। अक्सर अधिकारी कोर्ट के आदेश में हीलाहवाली करते हैं और दांव-पेंच करके मामले को लटकाने के माहिर हो जाते हैं। मगर कोर्ट का यह फैसला उन तमाम अधिकारियों के लिए नजीर बन गया है,जो जानबूझकर अदालत की अवमानना करते हैं।जुर्माना भी लगाया है.
लखनऊ IT विभाग के डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन की जेल, कोर्ट अवमानना मामले में  HC का फैसला

याची का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर बकाया नोटिस 7 महीने तक चलता रहा, जिससे उनके सम्मान पर काफी चोट लगी। याची के इस आरोप पर इनकम टैक्स विभाग के वकील ने अपने जवाब देने से मना कर दिया।यह आदेश जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने प्रशांत चंद्रा की ओर से दाखिल एक अवमानना याचिका पर दिया है. याची का कहना था कि उसे लखनऊ में इनकम टैक्ट विभाग ने साल 2011-12 के लिए करीब 52 लाख रुपये का मूल्यांकन नोटिस भेज दिया था।जबकि उन्होंने अपना आयकर दिल्ली से भरा था.

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: जज ने सुनाई इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन कैद की सजा, जानें पूरा मामला

यह फोटो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की है।

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