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रामपुर: आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

  • आजम खान सहित आठ लोगों पर आज एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला सुनाया है

  • आजम खान और उनके बेटे को एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है

  • कोर्ट ने दूसरे आरोपियों को बरी कर दिया है

रामपुर। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। साल 2008 में छजलैट थाने में पिता-पुत्र पर मुकदमा दर्ज हुआ था। एमएलए कोर्ट ने उस मुकदमे में दोषी करार दिया है। जबकि इसी मामले में नामजद सपा के दूसरे सात नेताओं को दोषमुक्त मानते हुए बरी कर दिया गया।

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दो जनवरी 2008 को आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला खान के साथ कार से जा रहे थे। छजलैट पुलिस ने उनकी कार को चेकिंग के लिए रोका था। इससे नाराज होकर वह हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए थे। इसकी जानकारी होने पर सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति, देहात के पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, नूरपुर विधायक नईमुल हसन, नगीना के पूर्व विधायक मनोज पारस, अमरोहा के विधायक महबूब अली, डीपी यादव और राजेश यादव भी मौके पर पहुंच गए थे।

आजम खां और सपा नेताओं के खिलाफ धारा 147, 341, 353 और 7 क्रिमिनल एसेसमेंट के आरोप में तत्कालीन थाना प्रभारी आसिफ अली ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई जनवरी 2019 से मुरादाबाद की स्पेशल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चली।

इस मुकदमे में 200 से ज्यादा तारीखें लगीं। आठ गवाह पेश हुए। सोमवार को इस प्रकरण में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है। जबकि अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

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