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मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को राहत नहीं, कोर्ट ने ED की मांग को किया मंजूर

  • मुख्तार अंसारी के बेटे को राहत नहीं

  • कोर्ट ने बढ़ाई अब्बास अंसारी की रिमांड

  • ED ने मांगी थी 14 दिन की कस्टडी रिमांड

  • कोर्ट ने अब्बास अंसारी की 7 दिन की रिमांड बढ़ाई

यूपी डेस्क: गैंगस्टर और माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के विधायक बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) केस में कोर्ट ने अब्बास अंसारी की कस्टडी मंजूर कर दी है। जिला जज संतोष राय ने ईडी (ED) की कस्टडी रिमांड की मांग मंजूर कर ली है।

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7 दिन की  रिमांड बढ़ाई

ईडी ने सुभासपा विधायक (SBSP MLA) अब्बास अंसारी की 14 दिन की कस्टडी (Custody) रिमांड मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की  रिमांड मंजूर की है। शुक्रवार को ED ने मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था।

मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

2021 में ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। बाद में इसी साल मुखख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर भी ईडी ने पूछताछ की थी। मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी और भतीजे शोएब अंसारी से पूछताथ हुई। फिर अब्बास अंसारी और मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी से 20 मई को ईडी ने पूछताछ की थी। बीते 25 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) की ओर से अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। वह कोर्ट में सरेंडर नहीं कर रहे थे। 

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मुख्तार अंसारी पर कई मामले

अब्बास अंसारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट (Arms Act) और पीएमएलए (PMLA) समेत कई मामलों में केस दर्ज है। पिता मुख्तार के खिलाफ कई अन्य मामलों में केस दर्ज है। मुख्तार के खिलाफ जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जे करने कके मामले में, लखनऊ में धोखाधड़ी कर संपत्ति अर्जित करने और कई मामलों में केस दर्ज है। ईडी ने इन्हीं मामलों के आधार पर अब्बास की गिरफ्तारी की।

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