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नगर निकाय चुनाव: हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी यूपी सरकार

  • नगर निकाय को लेकर हाई कोर्ट का फैसला

  • OBC आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट का फैसले

  • निकाय चुनाव में OBC आरक्षण नहीं होगा – HC

  • हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी यूपी सरकार

यूपी डेस्क: नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है। खबर आ रही है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती है।

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बिना ओबीसी आरक्षण के होगा चुनाव

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने फैसले में कहा कि राज्य (Uttar Pradesh) में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के होगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने का आदेश दिया।

निकाय चुनाव का रास्ता साफ

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने को कहा। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने यह आदेश दिया है। इस फैसले से राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्‍ता साफ हो गया है।

शीतकालीन अवकाश के बावजूद सुनवाई

पीठ ने 15 दिन से रुके नगरीय निकाय चुनाव के मुद्दे पर शनिवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और 27 दिसंबर के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने मुकदमे की प्रकृति के कारण शीतकालीन अवकाश (Winter Vacation) के बावजूद मामले में सुनवाई की।

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4 सीटें थी आरक्षित

राज्य सरकार ने नगर निगमों की चार महापौर सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की थीं, जिसमें अलीगढ़ और मथुरा-वृंदावन ओबीसी महिलाओं के लिए और मेरठ और प्रयागराज ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। दो सौ नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष पद पर पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 54 सीटें आरक्षित की गयी थीं जिसमें पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 18 सीटें आरक्षित थीं।

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