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हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार,स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल की

  • यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

  • ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन कर दिया गया है

  • आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही यूपी निकाय चुनाव  कराने की मांग की

(उत्तरप्रदेश डेस्क) उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.  यूपी सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल की है. इस याचिका पर कोर्ट खुलने के बाद 2 जनवरी को सुनवाई होगी. योगी सरकार ने अपनी अपील में कहा है कि ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन कर दिया गया है. उन्होंने आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही यूपी निकाय चुनाव  कराने की मांग की है.

UP निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार, हाई कोर्ट ने रद्द किया था OBC आरक्षण

निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। आयोग का गठन करने के बाद अब सरकार ने एसएलपी दायर की है। एसएलपी में सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया है।

सुप्रीम कोर्ट

आपको बता दें कि 27 दिसंबर को कोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना फैसला सुना दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा हाई कोर्ट ने सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अब जनरल मानी जाएंगी अब सरकार को निर्णय लेना है कि आरक्षण के साथ चुनाव में जाना है बिना आरक्षण के चुनाव कराना है उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुनाव 31 जनवरी, 2023 तक कराए जाने चाहिए.

CM YOGI

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