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3 दिन पूर्व CM ने किया था नए कलेक्टर भवन का शिलान्यास, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

  • नए कलेक्टर भवन के निर्माण कार्य पर लगी रोक
  • 3 दिन पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने रखी थी नींव
  • कलेक्ट्रेट बिल्डिंग हेरिटेज है या नहीं इंटैक्ट संस्था ले लगाई याचिका

बिहार डेस्क: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीन दिन पहले जिस आलिशान प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था दरअसल, उस पर सरकार ने रोक लगा दी है। फिलहाल पटना का कलेक्ट्रेट भवन नहीं तोड़ा जा सकेगा। वहीं नए भवन के निर्माण पर रोक लगा दी गई। बता दें कि नीतीश कुमार ने 16 सितंबर को कलेक्ट्रट भवन का शिलान्यास किया था, जिसे दो साल में पूरा करे का लक्ष्य था। लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कार्य शुरू होगा।

कलेक्ट्रेट हेरिटेज बिल्डिंग!

पटना हाईकोर्ट में कलेक्ट्रेट बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है या नहीं इसे लेकर मामला चल रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश पर बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग द्वारा कमीशन का गठन किया गया । कमीशन द्वारा पूरे मामले की जांच के बाद दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट से नए आॅफिस के निर्माण की अनुमति मिल गई थी, इनटैक्ट संस्था हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई जारी है।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार

संस्था द्वारा लगाई गई याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है इसके बाद ही साफ हो सकेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखता है तो फिर से नए भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।

186 करोड़ रूपए की लागत से बनेगा नया आॅफिस

बता दें कि पटना में बनने जा रहे नए कलेक्ट्रेट भवन की लागत करीब 186 करोड़ रूपए है। इसी के साथ डीएम और 39 जिल और सब-डिविजनल आॅफिसर के आॅफिस भी इसी बिल्डिंग में बनाने की योजना है। तीन काॅन्फ्रेंस हाॅल भी रहेंगे। इसी के साथ नए केंपस में 4 गार्डन रहेंगे, जो करीब 3,484 स्केवयर मीटर का रहेगा।

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