दिल्ली आबकारी नीति में घोटाला के पांच आरोपियों को सीबीआई की अदालत ने जमानत दे दी
आरोपी किसी आपराधिक कृत्य में शामिल नहीं होंगे
2022 को शराब नीति जांच के दायरे में आई थी
दिल्ली डेस्क: दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाला के पांच आरोपियों को सीबीआई की अदालत ने जमानत दे दी है। आबकारी नीति मामले में रविवार को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्रन पिल्लई और मूथा गौतम को जमानत दे दी गई है। इनमें आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख के बेल बांड पर पांचों को ज़मानत दिया है। कोर्ट ने कहा सभी आरोपी मामले के ट्रायल में शामिल होंगे। आरोपी बिना कोर्ट की इजाज़त के देश से बाहर नहीं जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को निर्देश दिया है कि वह गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे।
आरोपी किसी आपराधिक कृत्य में शामिल नहीं होंगे किसी भी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें मामले की लंबित जांच में सहयोग करना होगा। सभी आरोपी जांच के लिए बुलाये जाने पर IO के सामने पेश होंगे। वहीं, आरोपी किसी आपराधिक कृत्य में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
आपकों बता दें कि नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने बड़े जोर-शोर से नई आबकारी नीति लॉन्च की। इससे दिल्ली में शराब काफी सस्ती हो गई और रिटेलर्स को डिस्काउंट देने की छूट भी मिली। हालांकि, बीजेपी ने आरोप लगाए कि शराब लाइसेंस बांटने में धांधली हुई। चुनिंदा डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया। जुलाई 2022 आते-आते आंच इतनी तेज हो गई कि उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच को एलजी ने मंजूरी दे दी। उसी केस की जांच करते हुए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया है। सीबीआई ने मामले में 15 लोगों और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।