होटल या रेस्टोरेंट भोजन बिल पर जबरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं ले सकता
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने किए सख्त नियम जारी
GST लगाकर सेवा शुल्क नहीं ली जाएगी
नेशनल डेस्क: कोई भी होटल या रेस्टोरेंट भोजन बिल पर जबरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं ले सकता है। इसको लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सख्त नियम जारी किए हैं।
मंत्रालय ने कहा कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ऑटोमैटिक या डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भोजन बिल के साथ जोड़कर और कुल अमाउंट पर GST लगाकर सेवा शुल्क नहीं ली जाएगी।
खाने के बिल में भी नहीं जोड़ सकेंगे
प्राधिकरण ने निर्देश जारी कर कहा है कि इसको खाने के बिल में भी नहीं जोड़ा जा सकेगा। अगर कोई भी होटल इसको खाने के बिल में जोड़ेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
जारी किए दिशा निर्देश
आपको बता दें बढ़ती शिकायतों के बीच सीसीपीए ने अनुचित व्यापार गतिविधियां और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां ग्राहकों को सेवा शुल्क देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। ग्राहक चाहे तो सेवा शुल्क दे सकते हैं। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा।
ऐसे शिकायत कर सकते हैं ग्राहक
इसके अलावा, सेवा शुल्क को खाने के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर एकत्र नहीं किया जा सकता है। यदि कोई उपभोक्ता यह पाता है कि होटल या रेस्तरां दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेवा शुल्क वसूल रहे हैं, तो वह संबंधित इकाई से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है।
उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वे उपभोक्ता आयोग में भी इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।