सुप्रीम कोर्ट से सीएम योगी को बड़ी राहत
हेट स्पीच मामले में अब नहीं चलेगा मुकदमा
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर
यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 15 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के हेट स्पीच मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने फैसला सुनाया। बता दें कि यह मामला 2007 में गोरखपुर में हुई हिंसा से जुड़ा था, जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था।
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मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में मंजूरी से इनकार करने के मुद्दे पर जाना जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि उचित मामले से निपटने के लिए मंजूरी के कानूनी सवालों को खुला रखा जाएगा। इससे पहले फरवरी 2018 में दिए गए अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि उसे जांच के संचालन में या मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं मिली है।
गौरतलब है कि 2007 में योगी आदित्यनाथ और अन्य के खिलाफ गोरखपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। यह आरोप लगाया था कि आदित्यनाथ द्वारा कथित अभद्र भाषा के बाद उस दिन गोरखपुर में हिंसा की कई घटनाएं हुईं थीं। हालांकि, गोरखपुर हिंसा मामले में राज्य सरकार ने मई 2017 में सबूत नाकाफी बताते हुए मुकदमे की इजाजत देने से मना किया था। राज्य सरकार के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि 22 फरवरी 2018 को हाईकोर्ट ने चुनौती की इस याचिका को खारिज कर दिया था।
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