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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी परिसर के आदि विश्वेश्वर विराजमान केस की हुई सुनावई, 6 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

  • वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई

  • मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से मांगा समय

  • 6 अक्टूबर से नियमित रुप से होगी सुनवाई

वाराणसी: वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आदि विश्वेश्वर विराजमान केस की सुनवाई 6 अक्टूबर से रोजाना होगी। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर मंगलवार की दोपहर अदालत में सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन कुमुदलता त्रिपाठी की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में उन्होंने सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के नियमित दर्शन-पूजन भोग-आरती की मांग की थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पूर्व में भी धरना प्रदर्शन कर वजूखाने में मिले शिवलिंग के नियमित पूजन अर्चन की मांग कर चुके हैं। हालांकि, जिला प्रशासन के अनुरोध पर उन्‍होंने धरना खत्‍म कर अदालत का रुख किया था। अब इसी मामले में मंगलवार को सुनवाई अदालत में हुई।

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वहीं वादी किरन सिंह के एक वाद में ज्ञानवापी परिसर को लेकर मुकदमा नंबर 712/2022 भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में अदालत ने मुस्लिम पक्ष को कड़ी फटकार लगाई है। सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में उपरोक्त मुकदमे में मंगलवार की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपने अधिवक्ता के बीमार होने की जानकारी दी। बीमारी की वजह से न्यायालय से जवाब फाइल करने के लिए दोबारा समय मांगा। जिस पर न्यायालय ने फटकार लगाते हुए उन्हें छह अक्टूबर तक का समय दे दिया।

वहीं न्यायालय ने अंतिम चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि छह अक्टूबर से उपरोक्त केस में प्रतिदिन सुनवाई प्रारंभ की जाएगी। यदि छह अक्टूबर तक मुस्लिम पक्ष ने अपना जवाब फाइल नहीं किया तो उनका अवसर समाप्त करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। श्री आदि विशेश्वर विराजमान के केस की सुनवाई इससे पहले 5 सितंबर को हुई थी। उस दिन न्यायालय में वादी पक्ष की ओर से प्रतिवादी संख्या-4 अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की अप्लीकेशन का जवाब फाइल किया गया था। जिस पर कमेटी ने यह कहकर न्यायालय से समय मांगा था कि हमें वादी पक्ष की और से आई जवाब का प्रति उत्तर फाइल करना है। इसलिए हमें समय दिया जाए। इस पर न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या-4 को 13 सितंबर तक का समय दिया था। आज इस बिंदु पर बहस शुरू होनी थी कि मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है।

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