अनिल देशमुख को मिली राहत
बेटे सलिल को मिली जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में था सलिल
महाराष्ट्र डेस्क:- महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Former Home Minister Anil Deshmukh)के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उनके बेटे को मनी लॉन्ड्रिंंग(money laundering) मामले में विशेष अदालत ने मंगलवार को जमानत मिल गई है ।
सलिल को जारी किया था समन
बता दें कि सलिल को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था । पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों को सुनने के लिए फरवरी में गठित विशेष अदालत (special court)ने ईडी ने आरोप पत्र जमा करने के बाद सलिल देशमुख(Salil Deshmukh) को समन जारी किया था। उन्हें इसी मामले में आरोपी बनाया गया था । सलिल ने अदालत पेश होने के बाद अपने अधिवक्ता अनिकेत निकम के जरिये जमानत अर्जी(bail application) दी जिसे स्वीकार कर लिया गया।
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ईडी-सलिल देशमुख आमने सामने
सलिल देशमुख ने जमानत अर्जी (Bail Plea) में कहा है कि उनपर लगाए गए आरोप तथ्यहीन (Factless) हैं। अर्जी में कहा गया है कि ईडी (ED) ने उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया। वह जांच में केंद्रीय एजेंसी (Central Agency) का सहयोग कर रहे थे। ईडी ने सलिल की जमानत याचिका का विरोध किया है। ईडी ने कहा कि उन्हें दो बार समन (Summons) करने का बाद भी उपस्थित नहीं हुए जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। धनशोधन रोधी एजेंसी ने कहा कि सलिल न तो एजेंसी का सम्मान करते हैं ना ही उनके मन में अदालत (Court) के प्रति सम्मान है। ईडी मे सलिल देशमुख की जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की है।
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सीबीआई कर रही है जांच
महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया था। मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है।