सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
अशफाक आरिफ को नहीं मिलेगी राहत
मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की बेंच ने की सुनवाई
लश्कर ए तैयबा का आतंकी है अशफाक आरिफ
नेशनल डेसक:-गुरूवार 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने मोहम्मद अशफाक आरिफ को राहत देने से इंकार कर दिया ।शीर्ष अदालत ने साल 2000 में हुए लाल किले पर हमले के मामले में दोषी मोहम्मद अशफाक आरिफ की सजा को बरकरार रखा है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित (Chief Justice UU Lalit)की बेंच ने की ।
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लश्कर ए तैयबा का आतंकी है अशफाक आरिफ
मोहम्मद अशफाक आरिफ लश्कर ए तैयबा(Mohd Ashfaq Arif Lashkar-e-Taiba) का आतंकी है । औऱ उसे 22 दिसंबर 2000 में दिल्ली के लाल किले(Red Fort) में सेना के बैरक पर हमले का दोषी पाया गया था। इस हमले के मास्टरमाइंड आरिफ(mastermind arif) को 2005 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी।वहीं, साल 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि कर दी थी। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने(Supreme Court) भी दोषी की फांसी की सजा को बरकरार रखा था।
2000 में हुए हमले में हुई थी 6 लोगों की मौत
दिसंबर 2000 को हुए हमले में तीन लोगों की मौत हो गई थी। घटना के चार दिनों के बाद आरिफ को पत्नी रेहमाना यूसुफ फारूकी(Wife Rehmana Yusuf Farooqui) के साथ गिरफ्तार किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने साल 2005 में आरिफ समेत 6 लोगों को दोषी पाया गया था। सभी पर हत्या(the killing), आपराधिक साजिश(criminal conspiracy) और भारत के खिलाफ युद्ध(war) छेड़ने के आरोप थे। हालांकि, अरिफ के अलावा अन्य लोगों को कैद मिली थी।साल 2007 में उच्च न्यायालय से भी उसे राहत नहीं मिली। उस दौरान सबूतों के अभाव(lack of evidence) में अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया गया था।
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