राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को बेकाबू
नोएडा में आज सुबह एक्यूआई 562 दर्ज
नोएडा में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद
नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को बेकाबू होता जा रहा है। यहां खुले में सांस लेना कई गंभीर बीमारियों को दावत देना जैसा हो गया है। बीती शाम को राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 दर्ज किया गया था। वहीं, आज यानी शुक्रवार चार अक्टूबर की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर एक्यूआई 489 दर्ज किया गया। इसके बाद से राष्ट्रीय राजधानी में पॉल्युशन इमरजेंसी जैसे हालत हो गए हैं।
As a thick layer of haze covers the Delhi sky, the national capital reels under ‘Severe’ air quality with Air Quality Index (AQI) at 472 currently.
(Visuals from Anand Vihar) pic.twitter.com/uhT3FyxsAl
— ANI (@ANI) November 4, 2022
नोएडा में 8वीं तक के क्लासेज ऑनलाइन मोड
वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा की हालत तो और बदतर है। नोएडा में आज सुबह एक्यूआई 562 दर्ज किया गया, जो कि अति गंभीर श्रेणी में आता है। नोएडा में प्रदूषण के बेकाबू होते स्तर को देखते हुए नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। तो वहीं 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल जाना होगा। इसके अलावा स्कूलों में अगले आदेश तक सभी आउटडोर गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
Air quality continues to dip in Delhi-NCR.
Air Quality Index (AQI) presently at 562 in Noida (UP) in ‘Severe’ category, 539 in Gurugram (Haryana) in ‘Severe’ category & 563 near Delhi University in ‘Severe’ category
Delhi’s overall AQI currently in ‘Severe’ category at 472 pic.twitter.com/UTYhhj5kQx
— ANI (@ANI) November 4, 2022
दिल्ली में पाबंदियां
दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़ने पर ग्रेप-4 लागू किया गया है। ग्रेप-4 के तहत नियम और सख्त किए गए हैं। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी कॉमर्शियल वाहनों को बैन किया गया है। वहीं, दिल्ली में बीएस-6 मॉडल की गाड़ियों को छोड़कर ट्रक समेत डीजल के अन्य वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। दिल्ली NCR में बिना PNG वाली सभी इंडस्ट्री बंद की गई हैं। वहीं सरकारी ऑफिस में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम होगा।
Schools in Noida to start online classes due to rising air pollution
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— ANI Digital (@ani_digital) November 3, 2022
एनसीआर में पाबंदियां
एनसीआर में स्वच्छ ईंधन से न चलने वाले सभी उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि, दूध और डेयरी इकाइयों जैसे उद्योगों और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों या यंत्रों, औषधियों और दवाओं के निर्माण में शामिल लोगों को इन प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। 5,000 वर्गमीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन अनिवार्य की गई है।