डेंगू बुखार के मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की सुनवाई
प्रयागराज के डीएम, सीएमओ और नगर आयुक्त को कमेटी बनाने के निर्देश
डेंगू बुखार की गंभीरता को समझना होगा
यूपी डेस्क: प्रयागराज में तेजी से फैलते डेंगू बुखार के मामलों पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के डीएम, सीएमओ और नगर आयुक्त को हर वार्ड में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। इन कमेटियों के जरिए डेंगू पर रोकथाम के की देखरेख की जाएगी।
डेंगू बुखार की गंभीरता को समझना होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के नगर आयुक्त, डीएम और सीएमओ से कहा कि डेंगू बुखार जिस तेजी से फैला है, उसकी गंभीरता को समझना होगा। इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए।
जिम्मेदार लोगों को शामिल कर कमेटी बनाई जाएं: कोर्ट
कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रयागराज में हर वार्ड से कार्पोरेटर, वकील, नगर निगम कर्मचारी और दूसरे जिम्मेदार लोगों को शामिल कर कमेटी बनाई जाएं। ये कमेटियां अपने वार्ड की स्थिति की जानकारी प्रशासन को दें। इसके आधार पर प्रशासन प्रभावी कदम उठाए। हाईकोर्ट इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग भी करेगा। सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त ने हाईकोर्ट को बताया कि डेंगू के मामलों पर वो गंभीर है। एंटी लार्वा के छिड़काव के लिए नई मशीन मंगाई गई है, जो दो दिन में आ जाएगी। बुधवार, 9 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।
डेंगू से निपटने के लिए राज्य सरकार के उठाए कदमों पर नाखुश: हाईकोर्ट
डेगू के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रयागराज में डेंगू से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए कदमों पर नाखुशी जाहिर की थी। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने ने जिला मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद आज ये अधिकारी कोर्ट में पेश हुए।