मोदी सरकार की पहल
संसद के बजट सत्र में लाएगे बिल
निजी डेटा सुरक्षा बिल लाने की तैयारी
जुर्माने का भी होगा प्रावधान
नेशनल डेस्क:- मोदी सरकार अगले साल संसद के बजट सत्र में डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा बिल लाने जा रही है। इस बिल के आने से डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। बिल का उद्देश्य निजी डिजिटल डेटा को लीक होने से बचाना है।
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बिल में क्या है प्रावधान
बिल में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी कंपनी , ई कॉमर्स प्लेटफार्म या डिजिटल पेंमेंट एप किसी व्यक्ति की इजाजत के बिना आपकी ओर से दी गई जानकारी को किसी और के साथ लीक या साझा करता है तो उसपर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
क्या क्या है इसमें शामिल
इनमें व्यक्ति से जुड़ी निजी जानकारी, जैसे आपका नाम, पता, बैंक अकाउंट, मोबाइल नम्बर और आधार नंबर जैसी जानकारियां शामिल हैं जो आमतौर पर डिजिटल रूप में अलग-अलग कामों के लिए काम आती हैं। उदाहरण के लिए अगर पेटिएम जैसे किसी डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने के लिए आपने ऑनलाइन कोई जानकारी दी है तो पेटिएम उसे किसी अन्य प्लेटफार्म से तब तक साझा नहीं कर सकता जब तक आपने अपनी ओर से अनुमति नहीं दी हो। अगर आपकी अनुमति के बिना पेटिएम ऐसा करता है तो उसपर 500 करोड़ रुपया तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
ई- मेल के जरिए हो सकेगा डेटा सुरक्षित
वहीं, अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो वो इसकी शिकायत डेटा सुरक्षा बोर्ड से ई-मेल के जरिए कर सकेगा। बिल में इस बोर्ड के गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है। शिकायत मिलने के बाद बोर्ड आपकी शिकायत पर जांच करेगा और उसे सही पाए जाने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकेगा।
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