जिया खान सुसाइड केस में अभिनेता सूरज पंचोली पर फैसला
कोर्ट ने सूरज पंचोली को सबूतों के अभाव में किया गया बरी
जिया खान ने सुसाइड नोट पर टॉर्चर, अबॉर्शन से लेकर धोखे तक लगाएं थे आरोप
Jiah Khan Suicide Case: अभिनेत्री जिया खान सुसाइड केस में शुक्रवार को 10 साल बाद फैसला आ गया। मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने एक्टर सूरज पंचोली को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा सूरज पर जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप थे, जो साबित नहीं हो सके.
मामले की सुनवाई के दौरान जज ए एस सैय्यद ने पहले कटघरे में खड़े सूरज पंचोली का नाम पूछा फिर कहा कि सबूतों के अभाव में आपको दोषी नहीं पाया जा सकता. इसलिए आप आरोप से बरी किए जाते हैं. जिया खान की खुशकुशी मामले में साल 2019 में मुकदमा शुरू हुआ और 20 अप्रैल 2023 को सुनवाई पूरी हुई. तकरीबन 10 साल बाद मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत इस मामले में आज अपना फैसला सुनाया है.
बता दें कि जिया खान ने 3 जून 2013 को जुहू स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी और इस घटना में सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था. इस मामले की जांच जुहू पुलिस कर रही थी और जांच के दौरान 7 जून 2013 को जिया खान के घर से पुलिस को 6 पन्नों का हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला था. इसके बाद मुंबई पुलिस ने 11 जून 2013 को बॉलिवुड एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की प्रमुख गवाह और जिया की मां राबिया खान ने अदालत से कहा कि उनका मानना है कि यह हत्या का मामला है, न कि आत्महत्या का। बंबई उच्च न्यायालय ने मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग वाली राबिया की याचिका को पिछले साल खारिज कर दिया था.