- केंद्र सरकार ने लॉकडाउन -3 को लेकर सपष्ट की कई बातें
- स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी न लगाने के दिए आदेश
नेशनल डेस्क: कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत में अनलॉक का तीसरा चरण लागू कर दिया गया, हालंकि कई ऐसे राज्य हैं, जहां लॉकडाउन लागू है। ऐसे में राज्य सरकारों ने कई तरह की पाबंदियां भी लगा रखी हैं। केंद्र सरकार ने इसे लेकर कुछ अहम बातों को स्पष्ट किया है। सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जरुरी वस्तुओं की सप्लाई और आने जाने को लेकर किसी भी राज्य में कोई पाबंदी न लगाई जाये।

केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को शुक्रवार को अनलॉक से सम्बन्धित निर्देशों को लेकर पत्र भेजा है। इसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला कि ओर से निर्देशित किया कि स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी न लगाई जाएँ।

लोगों और सामान के आवागमन पर पाबंदी लगाने से किया मना
दरअसल, केंद्र को इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि विभिन्न जिलों और राज्यों में प्रशासन आवागमन को बाधित कर रहा है। ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन में दिक्कतें आ रही है और आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। इसकी वजह से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में भी दिक्क्त आ रही हैं।
अनलॉक 3 को लेकर केंद्र का राज्य सरकारों को निर्देश:
- व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
- ड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।
- ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान हैं।
- जरूरी सामान ले जा रहे ट्रक को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने से न रोका जाए।
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