अब फास्टैग को लेकर सरकार ने जारी किया एक बड़ा नियम
अब वैध फास्टैग को 24 घंटों में लौटने पर टोल टैक्स में मिलेगी छूट
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए फास्टैग को टोल प्लाजा पर कियागया है लागू
नेशनल डेस्क: गाड़ी में फास्टैग को लेकर सरकार ने एक बड़ा नियम जारी कर दिया है। अब वाहन चालकों को फास्टैग को लेकर और छूट नहीं मिलने वाली। नए नियम के मुताबिक अब सिर्फ उसी को 24 घंटों में लौटने पर टोल टैक्स में छूट मिलेगी, जिसकी गाड़ी पर वैध फास्टैग होगा। अगर आसान भाषा में समझें तो आप कैश भुगतान कर के टोल टैक्स देते हैं तो आपको 24 घंटों में वापस लौटने पर छूट नहीं मिलेगी।
अगर वह शख्स 24 घंटों के अंदर लौटता है तो खुद ही उसके फास्टैग खाते से डिस्काउंट लगाकर पैसे कटेंगे। आपको यहां बता दें कि यात्रियों को 24 घंटे के भीतर वापसी पर टोल टैक्स पर छूट मिलती है। उदाहरण के लिए कुछ गाड़ियों पर डिस्काउंट के तहत टोल टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन अब यह डिस्काउंट तभी मिलेगा, जब उन पर फास्टैग लगा हुआ होगा।
बता दें, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए फास्टैग को टोल प्लाजा पर लागू किया गया है। फास्टैग को अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाना होता है। इसे लगाने के बाद टोल प्लाजा से गुजरने पर वहां लगे कैमरे इसे स्कैन कर लेते हैं। इसके बाद टोल की रकम आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगी। ये प्रक्रिया चंद सेकेंड में पूरी हो जाती है। गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगा फास्टैग मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज होता है। फास्टैग को My फास्टैग ऐप या नेटबैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई और अन्य लोकप्रिय तरीकों के जरिए रिचार्ज किया जा सकता है।