High Court ने बिना डॉक्टर के पर्चे के COVID-19 टेस्ट की दी अनुमति
टेस्ट के लिए सिर्फ दिखाना होगा दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड
प्राइवेट लैब दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए सैंपलों को प्राथमिकता दें: High Court
नेशनल डेस्क: दिल्ली के उच्च न्यायालय ने कोरोना के टेस्ट को लेकर एक सहायक फैसला सुनाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के COVID-19 टेस्ट की अनुमति दी है। इसके लिए सिर्फ लोगो को अपने दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड दिखाना होगा और वो लोग जो अपनी मर्जी से अपना COVID-19 परीक्षण करना चाहते हैं वे आधार दिखा कर करा सकेंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को ICMR फॉर्म भी भरना होगा। इसी के साथ उच्च न्यायालय ने निजी प्रयोगशालाओं को प्रतिदिन 2000 लोगों के COVID-19 परीक्षणों की अनुमति देने के लिए कहा है।
बता दें, उच्च न्यायालय दिल्ली में परीक्षण सुविधाओं के सुधार पर राकेश मल्होत्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है। की हर दिन दो हजार दिल्लीवासी अपने खर्च पर आरटी-पीसीआर(RT-PCR) टेस्ट करवा सकते हैं। ये परीक्षण दिल्ली सरकार द्वारा करवाए जा रहे परीक्षणों से अलग हैं। इसके लिए किसी भी डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं होगी।
साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस निर्देश का मतलब प्राइवेट लैब यह ना मानें कि वह दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए सैंपल की रिपोर्ट देने में देरी कर सकते हैं। प्राइवेट लैब दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए सैंपलों को प्राथमिकता दें और जल्द से जल्द उनकी रिपोर्ट सरकार को भेजें।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मोबाइल वैन फैसिलिटी की संख्या बताने और हर जिले में कम से कम 4 मोबाइल वैन रखे का निर्देश दिया है। हालांकि दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। जिसमें से हर जिले में दो मोबाइल वैन फैसिलिटी हैं। दिल्ली सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट पर फोकस करने के अलावा RT-PCR टेस्ट बढ़ाए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर एक अहम ऐलान किया, अरविंद केजरीवाल ने कहा , ”दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। मैंने आज सुबह ही स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिए हैं कि टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर का प्रिसक्रिप्शन न मांगा जाए. कोई भी अपना टेस्ट करवा सकता है.”