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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को झटका, खारिज की याचिका

  • हेट स्पीच मामले में आजम खान को झटका

  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

  • 2019 का है मामला

यूपी डेस्क: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका खारिज कर दी है। आजम खान ने 2019 के मामले में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। रामपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें अक्टूबर 2022 में इस मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले के बाद आजम खान की याचिका औचित्यहीन हो गई थी।

Rampur Court refuses to stay conviction of Azam Khan in hate speech case

ये है मामला
यह मामला 2019 का है। उस साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में आजम खान ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी। यह मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था। इस ट्रायल के खिलाफ आजम खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे रोकने की मांग की थी।

Azam Khan disqualification: SC asks EC not to issue by-poll notification  till November 10- The New Indian Express

लेकिन हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही इस मामले में रामपुर की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया था। इस वजह से आजम खान की याचिका औचित्यहीन हो गई थी। इसी आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने रामपुर में मुकदमे पर रोक लगाने की मांग करने वाली आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया।

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भड़काउ भाषण देने का दोषी पाए जाने के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी चली गई थी। इसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। सपा ने रामपुर से आजम खान के करीबी आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में याचिकाकर्ता आकाश सक्सेना को टिकट दिया है।

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