सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगा
आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक आरोपी है
तिकुनिया में आठ लोगों की मौत हो गयी थी
(उत्तरप्रदेश डेस्क) सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर बुधवार यानि आज फैसला सुनाएगा जो वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक आरोपी है. शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ 25 जनवरी को फैसला सुनाएगी। शीर्ष अदालत ने 19 जनवरी को मिश्रा की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में आठ लोगों की मौत होने के बाद हिंसा भड़क गई थी. ये घटना तक हुई, जब किसान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे. उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे. इस घटना के बाद, एसयूवी के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित रूप से गुस्साए किसानों ने पीट-पीट कर मार डाला. हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया था कि यह एक गंभीर और जघन्य अपराध था और जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। जमानत याचिका का विरोध करने वालों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा, यह एक साजिश और एक सुनियोजित हत्या है। मैं इसे चार्जशीट से दिखाऊंगा। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति का बेटा है, जिसका प्रतिनिधित्व एक शक्तिशाली वकील कर रहा है।
इस घटना के बाद, एसयूपी के ड्राइवर और दो बीजेपी कार्यकर्ताओं को कथित रूप से गुस्साए किसानों ने पीट-पीटकर मार डाला था. इसी हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले साल 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.