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बाबरी विध्वंस मामला: 30 सितंबर को फैसला, आडवाणी समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश

  • अयोध्या प्रकरण के जज सुरेंद्र यादव सुनाएंगे फैसला
  • लालकृष्ण आडवाणी समेत 32 लोग हैं अभियुक्त
  • छह दिसंबर 1992 को गिराया गया था विवादित ढांचा

नेशनल डेस्क: अयोध्या के  विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 30 सितंबर तक फैसला आएगा। सीबीआई, विशेष अदालत अयोध्या प्रकरण के जज सुरेंद्र यादव 30 सितंबर को फैसला सुनाएंगे । बता दें कि विववादित ढांचा विध्वंस मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कई अन्य के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। सीबीआई की कोर्ट ने आदेश जारी कर सभी आरोपियों को फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। कोर्ट की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत अन्य आरोपियों को नोटिस भेजा है।

जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने ट्रायल कोर्ट के जज सुरेंद्र यादव की रिपोर्ट देखने के बाद फैसला देने की समयसीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था।इससे पहले कोर्ट ने पहले 31 अगस्त तक का वक्त दिया था। अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस को देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को हिला देने वाला अपराध करार देते हुआ आडवाणी समेत तमाम नेता और कारसेवकों पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। उस दौरान ट्रायल पूरा करने के लिए दो साल का वक्त दिया गया था।

बचाव पक्ष की ओर से लिखित दलील दाखिल होने के बाद विशेष सीबीआई अदालत इस मामले पर अपना निर्णय सुनाएगी। छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस के इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और बीजेपी के तमाम नेताओं समेत 32 अभियुक्त है।

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