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योगी सरकार का बड़ा फैसला, छह महीने के लिए हड़ताल पर लगाया प्रतिबंध

  • अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने जारी की अधिसूचना
  • हड़ताल करने वालों के खिलाफ एस्मा के तहत होगी कार्रवाई
  • योगी सरकार राज्य में पहले भी लगा चुकी है एस्मा

यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश में अब हड़ताल की तो खैर नहीं। योगी सरकार ने राज्य में छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके बाद भी हड़ताल करने वालों के खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले कोरोना महामारी के बीच 25 नवंबर 2020 को यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून को 6 महीने के लिए लागू किया था। इस दौरान राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से पांबदी लगा दी गई थी। फिर इसी साल मई में भी यूपी सरकार ने छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था।

क्या है एस्मा
एस्मा के तहत जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारी तय समय तक किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकते। अगर कोई भी कर्मचारी नियमों की अनदेखी करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। यह कानून प्रदर्शन और हड़ताल करने वालों के लिए बनाया है. इसके लागू होने के बाद प्रदेश में कहीं भी प्रदर्शन या हड़ताल पूरी तरह प्रतिबंधिति कर दिए जाते हैं। एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है तो हड़ताल करने वालों को एक्ट का उल्लंघन के आरोप सरकार की ओर से बिना वारंट के गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाती है।

उल्लेखनीय है ​कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड की समस्याओं को देखते हुए एम्सा एक्ट लागू करके हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था। तब सरकार ने कोरोना की रोकथाम और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया था।

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