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अवमानना मामला: प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 रुपए का जुर्माना, नहीं चुकाने पर होगी 3 माह की जेल

  • वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला 
  • कोर्ट की अवमानना मामले ठहराया गया था दोषी
  • प्रशांत भूषण पर लगया 1 रुपए का आर्थिक जुर्माना

नेशनल डेस्क:  वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना मामले में अपना फैसला सुना दिया है। जी हां, न्यायपालिका के खिलाफ अपने दो ट्वीट को लेकर न्यायालय की अवमानना के दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि, यदि वह इसे 15 सितंबर तक जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें तीन महीने की जेल और तीन साल तक प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। यह फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया।

इससे पहले प्रशांत भूषण की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने प्रशांत भूषण के ट्वीट के लिए माफी मांगने से इनकार करने का जिक्र करते हुए कहा, माफी मांगने में क्या गलत है? क्या यह शब्द इतना बुरा है? सुनवाई के दौरान पीठ ने भूषण को ट्वीट के संबंध में खेद व्यक्त नहीं करने के लिए अपने रुख पर विचार करने के लिए 30 मिनट का समय भी दिया था।

अदालत ने 25 अगस्त को उनकी सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रशांत भूषण को सजा सुनाने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से राय मांगी थी। जिस पर वेणुगोपाल ने कहा था कि प्रशांत भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर पर न्यायाधीशों को लेकर की गई टिप्पणी के लिए 14 अगस्त को उन्हें दोषी ठहराया था। प्रशांत भूषण ने 27 जून को न्यायपालिका के छह वर्ष के कामकाज को लेकर एक टिप्पणी की थी।  जबकि 22 जून को शीर्ष अदालत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे तथा चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को लेकर दूसरी टिप्पणी की थी।

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