पति की संपत्ति पर दावा करने का हक सिर्फ उसकी पहली पत्नी को
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला
दूसरी पत्नी का नहीं होगा अधिकार, लेकिन बच्चों को हक जायज
नेशनल डेस्क : दो पत्नियां होते हुए संपत्ति के अधिकार को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि, पति की संपत्ति पर दावा करने का हक सिर्फ उसकी पहली पत्नी को है। ऐसे में अगर किसी की दो पत्नी हैं और दोनों ही पति की संपत्ति पर दावा करती है तो उस स्थिति में सिर्फ पहली ही पत्नी का अधिकार कानूनी माना जाएगा, लेकिन धन दोनों के बच्चों को मिलेगा।

मुआवजा राशि को लेकर दायर की थी याचिका
दरअसल, कोरोना संक्रमित सुरेश की 30 मई को मौत हो गई थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले पुलिसकर्मियों को 65 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया था। मुआवजा राशि पर अपना अधिकार जताते हुए सुरेश की पत्नी होने का दो महिलाओं ने दावा किया था।

सुरेश की दूसरी पत्नी की बेटी श्रद्धा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवजे पर अपनी हिस्सेदारी का अधिकार जताया था। मामले में विवाद बढ़ता देख राज्य सरकार ने ये राशि कोर्ट में जमा करवा दी थी, जिस पर बीते मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी की।
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