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कोर्ट ने कहा – मुख्तार अंसारी हत्या के प्रयास की साजिश में पूर्व विधायक दोषमुक्त

  • मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत

  • हत्या के प्रयास की साजिश में पूर्व विधायक दोषमुक्त 

  • जानें किस मामले में आया फैसला

Up Desk:अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत ने मुहम्मदाबाद क्षेत्र में हुए हत्या प्रयास की साजिश में आरोपित मुख्तार अंसारी दोषमुक्त कर दिया है। वर्ष 2009 में मीर हसन उर्फ मीरकल्लू निवासी चकशाह मुहम्मद उर्फ मलिकपुरा ने मुहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना में मुख्तार अंसारी को साजिशकर्ता मानते हुए उनपर धारा 120बी का केस दर्ज किया था। तब अंसारी जेल में बंद था।

पिछले दिनों गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अब एक और मामले में आज फैसला सुनाया जा सकता है। बहुचर्चित कपिल देव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया था और इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आज फैसला आ सकता है। इस मामले में सभी कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। एडीजीसी क्रिमिनल की ओर से लिखित बहस के लिए समय मांगा गया था और इस कारण इस मामले को लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा।

बहुचर्चित कपिल देव सिंह हत्याकांड को लेकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगचार्ट भी तैयार किया गया था। गैंगस्टर के इस मामले को लेकर पहले 27 अप्रैल को ही फैसला आने वाला था मगर अब टालकर फैसले के लिए आज की तारीख तय की गई है। कपिल देव हत्याकांड में मुख्तार को मुख्य आरोपी बनाया गया था। मुख्तार के खिलाफ हत्या की कोशिश और गैंगस्टर मामले में भी मुकदमा दर्ज है।

मुख्तार पर साल 2009 में मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की विवेचना के दौरान इस मामले में मुख्तार को सह-आरोपी बनाते हुए 120 बी के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके साथ ही कपिल देव हत्याकांड मामले में करंडा थाने में भी एक मामला दर्ज किया गया था। इन सभी मामलों को गैंग चार्ट में शामिल किया गया है।

मुख्तार को एक मामले में हो चुकी है सजा

इस मामले के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि मुख्तार पर 307 के तहत 2009 मे मुहम्मदाबाद कोतवाली में एक मामला दर्ज था। विवेचना के दौरान मुख्तार को इसमें सहअभियुक्त बनाते हुए 120 बी के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। लियाकत अली ने मुख्तार अंसारी का बचाव करते हुए कहा कि घटना के समय उनका मुवक्किल जेल में था। गैंगस्टर के इस मामले को लेकर भी मुख्तार के खिलाफ आज बड़ा फैसला आने की उम्मीद है।

इससे पूर्व गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के ही एक मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी। पिछले महीने की 29 तारीख को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ दस लाख का जुर्माना भी लगाया था। यह मामला भाजपा नेता कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ था।

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