सामान्य वर्ग को आरक्षण पर फैसला
आर्थिक आधार पर आरक्षण फैसला
सुप्रीम कोर्ट 7 नवंबर को आएगा फैसला
शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का मामला
नेशनल डेस्क: सामान्य वर्ग (General Category) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 फीसदी आरक्षण (Reservation) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) फैसला सुनाने वाला है। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय (Apex Court) 103वें संवैधानिक संशोधन (Amendment in Constitution) की वैधता को लेकर फैसला सुनाएगा। कोर्ट में शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लेकर चुनौती दी गई थी।
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7 नवंबर को फैसला
शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को लेकर 7 नवंबर को फैसला आएगा। बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी के लिए 103 वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा।
CJI ललित सुनाएंगे फैसला
सोमवार की सुबह 10 बजे सुप्रीम सामान्य वर्ग के EWS वर्गों के लिए आरक्षण को लेकर फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट दो अलग-अलग फैसले सुनाएंगे।
CJI के रिटायरमेंट से पहले फैसला
भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पांच जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। सीजेआई ललित इसी महीने 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इस वजह से आरक्षण पर फैसला 7 नवंबर को ही आ जाएगा।
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पांच जजों की पीठ कर रही सुनवाई
बता दें कि, 2019 की जनवरी संविधान में 103वां संशोधन करके ईडब्लूएस कोटा लागू किया गया था। याचिका पर पांच जजों की पीठ सुनवाई कर रही थी। याचिका में पूछा गया है कि आर्थिक आधार पर EWS कोटा में सिर्फ सामान्य वर्ग के गरीबों आरक्षण क्यों मिल रहा है। कहा गया है कि ऐसा करने से 50 फीसदी आरक्षण के नियम का उल्लंघन हो रहा है।