Breaking News

बहन की शादी के लिए, दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद को जेल से मिली अंतरिम जमानत

  • आरोपी उमर खालिद को जेल से रिहा कर दिया गया

  • आरोपी को बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत दी

  • खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी गई

  • दिल्ली की कोर्ट ने खालिद को कई शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है

(नई दिल्ली) दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को जेल से रिहा कर दिया गया है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी उमर खालिद को उसकी छोटी बहन की शादी के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी हैं.अधिकारियों ने यह जानकारी दी. कारागार अधिकारियों के अनुसार, उमर खालिद को शुक्रवार सुबह रिहा किया गया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उमर खालिद को जमानत दी थी. खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी गई है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया था कि अंतरिम जमानत 23 दिसंबर से शुरू होगी और 30 दिसंबर को उसे आत्मसमर्पण करना होगा। खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में है। उसे पहले 18 अक्टूबर को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की विशेष पीठ ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।बता दें, उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम  और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कथित रूप से फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों का मुख्य षड्यंत्रकारी होने का मामला दर्ज किया गया था. इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे.

दिल्ली की कोर्ट ने उमर खालिद को कई शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है. खालिद से कहा गया है कि वो इस दौरान किसी भी मीडिया चैनल को इंटरव्यू नहीं दे सकता है. मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर सकता है. इसके अलावा उमर खालिद को लगातार जांच अधिकारी के संपर्क में रहने के लिए भी कहा गया है. इन शर्तों का उल्लंघन करने पर अंतरिम जमानत तुरंत रद्द करने की बात कही गई है.

About Sonal Pandey

Check Also

keshav prasad mourya

बसपा और सपा को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से मची खलबली

बलिया पहुंचे केशव मौर्य ने प्रशासनिक व विकास से जुड़े अधिकारियों के साथ की बैठक …