नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के प्रचार से संबंधित खर्च के लिए नकद में भुगतान की जाने वाली राशि को मौजूदा 10,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है, ताकि उनके लेनदेन को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। निर्वाचन आयोग ने हाल में सरकार को सौंपे गये प्रस्ताव में सिफारिश की कि चुनाव संचालन नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव संबंधी खर्चों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को किए गए 2,000 रुपये से अधिक के सभी नकद भुगतान या तो ‘अकाउंट पेयी चेक’ या ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से किए जा सके।
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सूत्रों ने बताया कि ऐसा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा खर्च में अधिक पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत किया जा रहा है। अब तक उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि 10,000 रुपये से अधिक के सभी भुगतान चेक, ड्राफ्ट या बैंक हस्तांतरण द्वारा विशेष रूप से चुनावी खर्च के उद्देश्य से खोले गए बैंक खाते के माध्यम से किए जाए। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से कम से कम एक दिन पहले विशेष रूप से चुनावी खर्च के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना होगा।
उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने की तारीख से परिणाम घोषित होने की तारीख तक दिन-प्रतिदिन के खाते, कैश बुक और बैंक बुक को बनाए रखना होगा। उन्हें नामांकन दाखिल करने की तारीख पर किए गए सभी खर्चों को भी शामिल करना होगा। एक उम्मीदवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) को चुनाव व्यय की जानकारी देनी होती है।
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