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विधानसभा चुनाव में कितना कर सकते हैं प्रत्याशी खर्च, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश

यूपी डेस्क: चुनाव आयोग ने चुनाव प्रत्याशियों के लिए संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव खर्च की सीमा में इजाफा करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के अनुसार नई खर्च सीमा सभी आगामी चुनावों में लागू होगी। ये सीमा उन सभी राज्यों में लागू होगी जहा इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

विधानसभा चुनाव के लिए 28 से बढ़ाकर 40 लाख हुई चुनावी खर्च सीमा

गौरतलब है कि पांच राज्यों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले, आयोग ने गुरुवार को घोषणा की थी कि उसने विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख (छोटे राज्य) और 28 लाख से 40 लाख रुपये (बडे राज्य) कर दी है।

संसदीय क्षेत्रों में भी बड़ा चुनावी खर्च सीमा

संसदीय क्षेत्रों के मामले में खर्च सीमा को मौजूदा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपये (छोटे राज्य) और 70 लाख से 95 लाख रुपये (बड़े राज्य) कर दिया गया है। आयोग ने खर्च सीमा महंगाई तथा मतदाताओं की संख्या बढ़ने के कारण बढ़ाई है। 2014 में देश में मतदाताओं की संख्या 83.3 करोड़ थी जो 2021 में बढ़कर 93.6 करोड़ हो गई है।

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