गुंजी में फहराया जाएगा 100 फुट ऊंचा तिरंगा
चीन और नेपाल सीमा के पास फहराया जाएगा तिरंगा
प्रदेश में 20 लाख घरों में फहराया जाएगा तिरंगा
नेशनल डेस्क: स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 14500 फुट की ऊंचाई पर चीन और नेपाल सीमा पर बसे गुंजी में 100 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। पहली बार इतनी ऊंचाई पर चीन और नेपाल सीमा के पास तिरंगा फहराया जाएगा। प्रशासन ने जिला योजना से करीब 45 लाख रुपये की लागत से तिरंगा फहराने की तैयारी शुरू कर दी है।
पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित गुंजी त्रिकोणीय अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के इस अहम पड़ाव पर यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। भारत-चीन व्यापार के लिए अंतरराष्ट्रीय मंडी गुंजी में ही है। इस क्षेत्र में लोग शीतकाल में भी घाटियों की ओर बहुत कम प्रवास करते हैं। करीब तीन वर्ष पहले यह क्षेत्र सड़क से भी जुड़ चुका है। इसके बाद वर्ष भर आवाजाही बढ़ गई है।
झंडा स्थापित करने का कार्य पूरा कर लिया गया: डीएम
डीएम डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि कि झंडा स्थापित करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर झंडा फहराया जाएगा।
प्रदेश में 20 लाख घरों में फहराया जाएगा तिरंगा: पुष्कर सिंह धामी
वहीं, प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने की अपील की है। इस दिन प्रदेश में 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा।
तिरंगे को लेकर नियम और कोड
- पहले तिरंगा सिर्फ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था लेकिन अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है।
- पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने ध्वज की अनुमति नहीं थी लेकिन अब कपास, पॉलिएस्टर, ऊन और रेशमी खादी से बने ध्वज को फहराने की अनुमति दे दी गई है।
- साल 2002 से पहले राष्ट्रीय ध्वज को आम लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही फहरा सकते थे लेकिन साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया जिसके तहत कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है।
- झंडे का आकार आयताकार नहीं होना चाहिए इसकी लंबाई 3 अनुपात 2 की होनी चाहिए. इसके साथ ही केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडे का लगाया या फहराया नहीं जा सकता।
- झंडे को कभी भी आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा सिवाय उन मौकों पर जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी नहीं किए गए हों।
- झंडे को कभी भी पानी में नहीं डुबोया जा सकता. इसको कभी भी फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते।
- झंडा अगर फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए।