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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा के अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी की सदस्यता की शून्य,

  • विधायक जजपाल सिंह जज्जी की सदस्यता शून्य,

  • हाईकोर्ट की एकल खण्डपीठ ने निरस्त कर दिया,

  • पचास हजार रुपये का जुर्माना,

(अशोकनगर)मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच का आदेश भाजपा के अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी की सदस्यता शून्य की
प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को आज फिर एक तगड़ा झटका लगा जब अशोकनगर से विधायक जजपाल जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण उतर को हाईकोर्ट की एकल खण्डपीठ ने निरस्त कर उनके खिलाफ एफआईआर करने और विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के साथ पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

MP High Court Gwalior Bench: BJP's Ashoknagar MLA Jajpal Singh Jajji membership void | भाजपा के अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी की सदस्यता शून्य की - दैनिक भास्कर हिंदी        Ashok Nagar MLA बीजेपी नेता की शिकायत पर छिनी जज्जी की विधायकी, कोर्ट ने शून्य घोषित किया निर्वाचन, FIR दर्ज

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर को आदेश दिया है कि जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज किया जाए। साथ ही विधानसभा को आदेश दिया है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। साथ ही 50 हजार का हर्जाना भी लगाया है। जज्जी ने कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था। इस जाति को पंजाब में आरक्षण हैं। मध्य प्रदेश में नहीं है।

High Court's decision on Ashoknagar MLA Jajpalsingh Jajji | भाजपा विधायक का निर्वाचन शून्य, अब नहीं रहेेंगे विधायक | Patrika News

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