माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाई की पांच साल की सजा
गैंगस्टर मामले में अंसारी को हुई सजा
यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तीन दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साल 2003 के जेलर को धमकाने मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आज यानी शुक्रवार को एक बार फिर मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ही पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही, अंसारी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में भी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। इस मामले की एफआईआर साल 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी।
खनऊ में माफिया पर सात मुकदमे दर्ज
59 मुकदमों में से गाजीपुर के अलावा मुख्तार के खिलाफ मऊ और वाराणसी में नौ-नौ मुकदमें दर्ज हैं। इसके अलावा लखनऊ में माफिया पर सात मुकदमें दर्ज हैं, जबकि आमलमबाग में दर्ज एक मामले में ही उसे सात साल की सजा हुई है।
बांदा जेल में बंद हैं अंसारी
बता दें कि, माफिया मुख्तार अंसारी इस वक़्त बांदा जेल में बंद हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जेल प्रशासन के साथ कानपुर के एक डिप्टी जेलर की ड्यूटी लगाई गई है। जेल प्रशासन अनुसार, मुख्तार की सुरक्षा में करीब 32 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे लगे हैं। इतना ही नहीं अंदर बैरक में सुरक्षाकर्मी ‘बॉडी कैम’ से लैस रहते हैं।