हिंदू राष्ट्र सेना चीफ धनंजय समेत 20 लोग बरी
अस्पताल में इलाज के दौरान मोहसिन ने तोड़ा था दम
सबूत के अभाव में सभी लोग हुए बरी
(नेशनल डेस्क) महाराष्ट्र के जिले में पुणे की एक कोर्ट ने शुक्रवार को साल 2014 में इंजीनियर मोहसिन शेख (28) की हत्या के मामले में हिंदू राष्ट्र सेना के प्रमुख धनंजय जयराम देसाई सहित 20 लोगों को बरी कर दिया है.दरअसल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसबी सालुंके ने सिर्फ अपने आदेश के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ा. इस दौरान न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा.
हिंदू राष्ट्र सेना नेता के वकील मिलिंद पवार ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसबी सालुंके (SB Salunke) ने साक्ष्य के अभाव में देसाई सहित 20 लोगों को बरी कर दिया। पवार ने कहा कि जब मोहसिन शेख की हत्या हुई थी तो देसाई एक अन्य मामले में जेल में बंद थे। उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष ने सफलतापूर्वक इस तर्क को कोर्ट में साबित किया।पवार ने कहा कि मामले के गवाहों ने पूरी घटना बताई लेकिन वे मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों की पहचान करने में विफल रहे। देसाई को हत्या के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया था और जनवरी, 2019 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
इंजीनियर मोहसिन शेख के भाई मोबिन शेख ने इस मामले में हडपसर पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। मोबिन शेख की शिकायत के अनुसार हमलावरों ने रात करीब सवा नौ बजे उन्नति नगर के सातव प्लॉट में मोहसिन और रियाज को रोका। चूंकि मोहसिन की दाढ़ी थी, सिर पर टोपी थी और उसने हल्के हरे रंग की पठानी शर्ट पहनी हुई थी, उन्होंने उस पर हॉकी स्टिक से हमला किया और उसके सिर पर सीमेंट का एक टुकड़ा मारा।
पुलिस ने इस मामले में पौड़ के परमार बंगले के निवासी उनके नेता धनंजय देसाई सहित 21 हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जहां एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है, वहीं अन्य 20 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वकील सुधीर शाह ने जानकारी दी कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस बी सालुंखे की अदालत ने देसाई सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।
इस मामले में बचाव पक्ष के एक अन्य वकील सुधीर शाह ने कहा कि इस मामले में आरोपियों को बरी करने का आदेश आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसबी सालुंखे ने दिया है. हालांकि, पीड़ित मोहसिन के परिवार ने हाईकोर्ट का रुख किया है. हाई कोर्ट में मोबिन ने कहा, ‘दुख की बात है कि मेरे मासूम भाई की हत्या कर दी गई और सभी आरोपी बरी हो गए.