चूहे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पर एफआईआफ दर्ज
बीते दिन शख्स ने चूहे को ईंट में बांधने के बाद नाले में डुबोकर की थी हत्या
28 नवंबर पर मनोज के खिलाफ पशु क्रूरता का केस दर्ज
यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बीते दिनों एक शख्स ने चूहे को ईंट में बांधने के बाद नाले में डुबोकर हत्या कर दी थी। चूहे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अब आरोपी पर आईपीसी की धारा 429 (मवेशियों को मारने या अपाहिज बनाने) के साथ-साथ पशु क्रूरता निवारण कानून की धारा 11 (1) (L) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर एनिमल एक्टिविस्ट विकेंद्र शर्मा ने शिकायत दर्ज करवाई है।
ये है मामला
24 नवंबर को एक मनोज नाम के युवक ने एक चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर उसको नाले में फेंक दिया था। ये घटना एक पशु प्रेमी विकेंद्र ने देख ली थी। विक्रेंद्र ने नाले में कूदकर उस चूहे को बाहर भी निकाला था। फिर उसका वीडियो भी बना लिया। मामले में विकेंद्र ने मनोज के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने मनोज को थाने बुलाया। 7-8 घंटे हिरासत में रखने के बाद उसको छोड़ दिया था। पशु प्रेमी ने बरेली में चूहे की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई। हालांकि, दबाव बनने पर मनोज के खिलाफ पशु क्रूरता का केस 28 नवंबर को दर्ज हुआ है। यानी चूहे की हत्या पर FIR में 4 दिन तक मंथन चला। अभी मनोज जमानत पर बाहर है।
इस मामले पर मनोज ने दी जानकारी
इस मामले पर मनोज ने बताया कि मेरी छोटी बेटी का चूहे हाथ चबा गए थे, उसकी पूरी खाल गायब हो गई थी। वो बहुत छोटी थी इसलिए भाग भी नहीं पाई थी। रोने की आवाज सुनने पर जब उसकी मां मौके पर पहुंची तब चूहा उसको देखकर भाग गया। बेटी के हाथ की खाल गायब हो गई थी। तब हम लोगों का इलाज में बहुत पैसा खर्च हुआ था, उसका हिसाब कौन देगा? मेरी बेटी को कुछ हो जाता तब मैं क्या करता। तब किसी को मेरी बेटी पर तरस नहीं आया था।
आगे मनोज ने कहा कि अगर मैंने कोई क्राइम नहीं किया है और अगर किया भी है तो मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूं लेकिन मुझे एक बात बता दी जाए जो लोग मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, गाय काटते हैं उन्हें सजा कब मिलेगी और मेरे घर में चूहे ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा। इस समाज में बस एक गरीब को फंसाया जा सकता है।
आईपीसी की धारा 429 के तहत प्राथमिकी दर्ज: SHO
एसएचओ हरपाल सिंह ने बताया कि आईपीसी की धारा 429 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के साथ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 भी जोड़ी है। इस मामले पर आरोपी मनोज कुमार को बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। एसएचओ हरपाल सिंह ने बताया कि पहले हम अंसमंजस में थे कि चूहे के मारने पर प्राथमिकी दर्ज होगी। लेकिन वरिष्ठों से सलाह लेने के बाद हमने प्राथमिकी दर्ज की है।