नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से निवार्चन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल उसके (शीर्ष न्यायालय के) समक्ष पेश करने को कहा। गोयल को 19 नवंबर को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केुद्र सरकार ये आदेश दिया है।
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न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह जानना चाहती हैं कि निर्वाचन आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति के लिए कहीं कुछ अनुचित कदम तो नहीं उठाया गया क्योंकि उन्हें हाल में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई थी।
पीठ ने सुनवाई जारी रहने के दौरान गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल देखने की न्यायालय की इच्छा पर अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी की आपत्तियों को खारिज कर दिया। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार शामिल हैं। वेंकटरमणी ने कहा कि न्यायालय चुनाव आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति के बड़े मुद्दे की सुनवाई कर रहा है और यह वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा उठाये गये व्यक्तिगत मामले पर गौर नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा कि मैं इस पर गंभीर आपत्ति जताता हूं और संविधान पीठ की सुनवाई के बीच न्यायालय के फाइल देखने पर मुझे आपत्ति है। पीठ ने कहा कि उसने पिछले बृहस्पतिवार को सुनवाई शुरू की थी और गोयल की नियुक्ति 19 नवंबर को प्रभावी हुई तथा इसलिए न्यायालय यह जानना चाहता है कि यह कदम उठाने के लिए किस बात ने प्रेरित किया था।
पीठ ने अटार्नी जनरल से कहा कि हम देखना चाहते हैं कि क्या प्रक्रिया अपनाई गई। हम इसे कानूनी कार्यवाही के रूप में नहीं लेंगे और इसे अपने रिकार्ड के लिए रखेंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्योंकि आपने दावा किया है कि सबकुछ ठीक है। चूंकि हम विषय की सुनवाई कर रहे हैं और इसके बीच नियुक्ति हुई है, इनका आपस में संबंध हो सकता है। आपके पास कल तक का वक्त है। दस्तावेज पेश करें।
सुनवाई की शुरूआत में भूषण ने कहा कि न्यायालय द्वारा विषय की सुनवाई शुरू किये जाने के बाद सरकार ने आनन-फानन में एक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया। भूषण याचिकाकर्ता अनूप बर्णवाल की ओर से पेश हुए और अपनी प्रत्युत्तर दलील दी।
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