सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए गुड न्यूज
सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम
निवेशक पैसा वापस पाने का कर रहे इंतजार
National Desk. सहारा समूह की कंपनियों में देशभर के लाखों लोगों ने निवेश कर रखा है। उन्होंने अपने जीवनभर की गाढ़ी कमाई सुरक्षित और बेहतर रिटर्न के भरोसे पर कंपनी को सुपुर्द कर दी लेकिन अब वे अधर में फंसे हुए हैं। अदालतों और कार्यालयों को चक्कर लगा-लगाकर थक चुके लाखों निवेशक अब मायूस हो चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने पैसे वापस मिलने की उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया है।
दरअसल, सहारा-सेबी फंड में 24 हजार करोड़ रूपये जमा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से 5 हजार करोड़ रूपये अलॉट कर दिए हैं ताकि 1.1 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जा सके। शीर्ष अदालत ने ये आदेश सरकार की ओर से आए आग्रह पर दिया है। केंद्र सरकार ने अदालत से 5 हजार रूपये जारी करने का दरख्वाहस्त किया था।
गौरतलब है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के पिनाक पानी मोहंती द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कई चिटफंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को राशि का भूगतान करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में सहारा समूह के फर्मों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग भी की गई थी।
निवेशक पैसा वापस पाने का कर रहे इंतजार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 232.85 लाख निवेशकों से 19400.87 करोड़ रूपये और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 75.14 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड़ रूपये जमा किए थे। मगर सेबी सहारा के निवेशकों को ब्याज समेत कुल 138.07 करोड़ रूपये ही जमा कर पाया है। ऐसे में बड़ी संख्या में निवेशकों के पैसे अभी भी फंसे हुए हैं।
उधर, सहारा ने बाजार नियामक सेबी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपने निवेशकों के पैसे लौटाना चाहती है लेकिन सेबी ने उसके सारे पैसे अपने पास रख लिए हैं। सहारा और सेबी के इस आरोप-प्रत्यारोप के मध्य आम निवेशक पिस रहे हैं। उनके पास अब उम्मीद के अलावा कोई विकल्प नहीं है।