नेशनल डेस्क: तेलंगाना हाई कोर्ट (Telangana High Court) से बीआरएस (BRS) को बड़ा झटका लगा है। बीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है।
बीआरएस को झटका
तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के केस को राज्य सरकार की और से नियुक्त विशेष जांच दल को रद्द कर दिया है। तेलांगना सरकार कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। वहीं, बीजेपी (BJP) ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
बीजेपी नेता ने दी जानकारी
बीजेपी नेता और एडवोकेट राम चंद्र राव ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने बीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने एसआईटी को भी रद्द कर दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं।
बीजेपी को बनाया आरोपी
बता दें कि, 30 अक्टूबर को तेलंगाना पुलिस ने सत्तारूढ़ दल के विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के आरोप में तीन आरोपियों रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिंहयाजी स्वामी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव बीएल संतोष समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है। बीजेपी के तेलंगाना विंग ने मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। पार्टी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट का तेलंगाना बीजेपी के पक्ष में फैसला आया है।