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बिलकिस बानो को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका खारिज

  • बिलकिस बानो को SC से झटका

  • SC में पुनर्विचार याचिका को खारिज

  • दोषियों की रिहाई का किया विरोध

  • सरकार ने दोषियों को किया था रिहा

नेशनल डेस्क: 2002 दंगे की पीड़िता बिलकिस बानो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। बिलकिस बानो ने अपने दोषियों के रिहाई के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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बिलकिस ने किया विरोध

बिलकिस बानो ने सभी 11 दोषियों की रिहाई का विरोध किया है। गुजरात सरकार ने उन लोगों को रिहा कर दिया जिन्हें कोर्ट ने साल 2002 में बिलकिस के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराए था। बिलकिस ने सुप्रीम कोर्ट में इन दोषियों की रिहाई को चुनौती दी गई थी।

दंगे की शिकार हुई थी बिलकिस

साल 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद पूरे गुजरात में दंगा फैल गया था। इसी दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। दंगाइयों ने जब बिलकिस के साथ दुष्कर्म किया तब वह महज 21 साल की थी और पांच महीने की गर्भवती थीं। सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 जनवरी 2008 को 11 लोगों को दोषी ठहराया था और सभी कैदियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।


गुजरात सरकार ने किया रिहा
गुजरात सरकार ने इस साल 15 अगस्त को बिलकिस के दोषियों को रिहा कर दिया…सरकार ने बताया कि 1992 के नियमों के तहत सभी उम्रकैद की सजा को 14 सालों में बदल दिया गया था।

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