गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में मोहर्रम जुलूस पर हुई सुनवाई
न्यायालय ने जुलूस निकालने की याचिका पर की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुलूस निकलने से बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा
याचिका में जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा का दिया गया हवाला
नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मोहर्रम के दौरान जुलूस निकालने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुलूस निकालने की अगर इजाज़त दे दी जाएगी तो लोगों में अराजकता फैलेगी, और एक समुदाय दूसरे समुदाय को निशाना बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जुलुस निकलने से कोरोना फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
कोर्ट में मोहर्रम जुलूस निकालने पर गुरुवार को सुनवाई हुई। बता दें की उत्तर प्रदेश के सैयद कल्बे जवाद ने सुप्रीम कोर्ट में मोहर्रम के जुलूस की पूरे देश में इजाज़त के लिए याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। लखनऊ में शिया समुदाय अधिक होने के कारण जब याचिकाकर्ता ने वहां जुलूस निकालने की इजाजत मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अपनी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ले जाएं।
सुप्रीम कोर्ट को दी गई इस याचिका में जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा के मामले का हवाला भी दिया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे इजाज़त दी थी। इसपर CJI ने कहा जगन्नाथ यात्रा की बात की जाए तो वह एक जगह और एक रूट की बात पर थी,उसमे हम तय कर सकते थे कि नुक्सान कितना है। और यह मामला पूरे देश का है जुलूस पूरे देश में निकलेगा जिससे लोगों में कोरोना का संक्रमण्ड फैलने का ज्यादा खतरा होगा।