मोरबी हादसा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
14 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
वकील विशाल तिवारी के याचिका पर सुनवाई
CJI ललित ने तय की सुनवाई की तारीख
नेशनल डेस्क: गुजरात के मोरबी (Morbi Bridge Collapse) में हुए हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है। हादसे की जांच को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। दायर याचिका में हादसे की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कराने की मांग की गई है।
ये भी पढ़ें: मोरबी हादसे के बाद धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 436 पुराने और जर्जर पुलों की जगह बनेंगे नए पुल
सुप्रीम कोर्ट में याचिका
मोरबी हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी (Advocate Vishal Tiwari) ने याचिका दायर की है। जनहित याचिका में इस हादसे की जांच के साथ साथ यह भी मांग की गई है कि ऐसे पुलों को लेकर पर्यटकों (Tourists) के लिए कड़े नियम बनाए जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो ऐसे में पुराने पुलों (Bridges) और ऐतिहासिक धरोहरों (Historic Monuments) में भीड़ जुटने को लेकर व्यापक इंतजाम के लिए नियम बने।
14 नवंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित (CJI UU Lalit) के सामने इस मामले को रखा गया। वकील विशाल तिवारी ने कहा कि हमारी मांग है कि इस मामले में रिटार्ड जस्टिस की अगुवई में कमेटी गठित की जाए। जिसके बाद सीजेआई ललित ने 14 नवंबर को मामले पर सुनवाई की तारीख मुकर्रर की।
ये भी पढ़ें: आज मोरबी जाएंगे PM मोदी, सिविल अस्पताल के कार्य पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
PM @narendramodi meets families of victims of the #MorbiBridgeCollapse tragedy pic.twitter.com/JPO3xZUoU6
— DD News (@DDNewslive) November 1, 2022
पीएम ने की पीड़ितों से मुलाकात
बता दें कि, मोरबी में पुल टूटने से अबतक 143 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात सरकार ने जांच के लिए कमेटी गठित करने की बात कही है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भी इस मामले पर अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने मोरबी जाकर पीड़ितों से भी मुलाकात की।