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UP Civic Election : कोर्ट के फैसले पर भाजपा पर भड़कीं BSP सुप्रीमों, बोलीं- OBC समाज BJP को सजा जरूर देगा

  • OBC समाज BJP को सजा जरूर देगा- मायावती

  • बिना आरक्षण निकाय चुनाव के खिलाफ है सपा

  • हाईकोर्ट के आदेश पर ली जाएगी विधि सलाह केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। साथ ही जल्दी चुनाव कराने के भी आदेश दिए हैं । हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्‍ट ना हो तब तक आरक्षण नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को भी खारिज किया है। अब निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। ओबीसी आरक्षण पर समान्य सीट कर दिया गया। वहीं हाईकोर्ट के निकाय चुनाव पर बड़े फैसले के बाद राजनीतिक दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस मामले पर विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी। उन्होंने कहा कि ओबीसी के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा।

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उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर करारा जुबानी हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा – यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने सम्बंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण-विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है।

OBC समाज BJP को सजा जरूर देगा- मायावती

वहीं मायावती ने आगे ये भी लिखा कि यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा।

बिना आरक्षण निकाय चुनाव के खिलाफ है समाजवादी पार्टी

सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण नहीं देत है। बीजेपी निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के करानी चाहती है। जानबूझ कर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानते हुए भी आरक्षण की व्यवस्था में पेंच को ठिला छोड़ दिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का फैसला किया। हालांकि समाजवादी पार्टी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का विरोध करती है।

हाईकोर्ट के आदेश पर ली जाएगी विधि सलाह डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के निकाय चुनाव पर फैसले के बाद ट्वीट किया। लिखा- निकाय चुनाव के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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